Domicile Certificate 2026

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) 2026

उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) इस बात का सरकारी प्रमाण है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आवेदन edistrict.up.gov.in पर Citizen Login (e-Sathi) से होता है, शुल्क मात्र ₹15 है (जन सेवा केंद्र पर न्यूनतम ₹30), आधार e-KYC और Family ID अनिवार्य है, लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की जाँच के बाद तहसीलदार/एसडीएम प्रमाण पत्र जारी करते हैं। निर्धारित समय-सीमा (SLA) 20 दिन है, और प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर युक्त PDF के रूप में पोर्टल या DigiLocker से डाउनलोड होता है।

यह लेख उसी व्यवस्था के अंदर से लिखा गया है जहाँ निवास प्रमाण पत्र की फाइल असल में चलती है — राजस्व लेखपाल के नज़रिए से, जो गाँव/वार्ड में जाकर आवेदन की मौके पर जाँच (स्थलीय सत्यापन) करता है। यहाँ बताई गई प्रक्रिया तहसील की वास्तविक फाइल-यात्रा पर आधारित है: पोर्टल पर आवेदन → लेखपाल आख्या → कानूनगो/तहसीलदार → एसडीएम स्वीकृति → डिजिटल प्रमाण पत्र।

पारदर्शिता: जहाँ आधिकारिक स्रोतों में आँकड़े अलग-अलग मिलते हैं (जैसे प्रोसेसिंग समय 7–15 दिन बताया जाता है पर SLA 20 दिन है, या फोटो साइज 20 KB बताया जाता है पर कहीं 50 KB), वहाँ दोनों बातें ईमानदारी से बताई गई हैं — अंतिम पुष्टि पोर्टल पर ही करें।

निवास प्रमाण पत्र क्या है

निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Residence Certificate) उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला दस्तावेज़ है, जो प्रमाणित करता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी है। यही दस्तावेज़ राज्य कोटा (State Quota) के सभी लाभों की चाबी है — यूपी सरकारी नौकरियाँ, UPPSC/UPSSSC, NEET में यूपी स्टेट कोटा, छात्रवृत्ति, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएँ।

यह इनसे अलग है: आधार कार्ड (पहचान/पता), जाति प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र।

एक नज़र में सारी जानकारी

विवरणजानकारी
सेवा का नामनिवास प्रमाण पत्र / Domicile Certificate
विभागराजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
आवेदन पोर्टलedistrict.up.gov.in → Citizen Login (e-Sathi)
स्थलीय सत्यापनलेखपाल (ग्रामीण) / राजस्व निरीक्षक (नगरीय)
जारीकर्ता अधिकारीतहसीलदार / उप जिलाधिकारी (SDM)
शुल्क (स्वयं आवेदन)₹15 (कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क नहीं)
शुल्क (जन सेवा केंद्र)न्यूनतम ₹30 (सरकारी शुल्क + सेवा शुल्क)
आधार e-KYCअनिवार्य (आधार से लिंक मोबाइल पर OTP)
Family IDअनिवार्य (न हो तो familyid.up.gov.in से बनवाएँ)
निर्धारित समय-सीमा (SLA)20 दिन
सामान्य अनुभव7–15 कार्यदिवस
प्रमाण पत्र का स्वरूपडिजिटल हस्ताक्षर + QR कोड युक्त PDF
वैधताआमतौर पर आजीवन
हेल्पलाइन0522-2304706 · सीएम हेल्पलाइन 1076

मूल निवास और सामान्य निवास — सही विकल्प चुनें

फॉर्म भरते समय सबसे बड़ी गलती यहीं होती है।

बिंदुमूल निवास प्रमाण पत्रसामान्य निवास प्रमाण पत्र
अर्थउत्तर प्रदेश का स्थायी/मूल निवासीवर्तमान में यूपी में सामान्य निवास
आधारयूपी में जन्म या माता-पिता का मूल निवासदिए गए पते पर लगातार निवास
कहाँ काम आता हैसरकारी नौकरी, UPPSC/UPSSSC, NEET स्टेट कोटा, आरक्षण, छात्रवृत्तिस्थानीय पता प्रमाण, स्कूल प्रवेश, सामान्य सत्यापन
जाँच की सख्तीअधिक — माता-पिता के अभिलेख भी देखे जाते हैंसामान्य
सुझावनौकरी व शिक्षा के लिए यही चुनेंकेवल स्थानीय पता प्रमाण के लिए

व्यावहारिक सलाह: यदि आप प्रमाण पत्र किसी प्रतियोगी परीक्षा, काउंसलिंग या छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहे हैं तो मूल निवास ही चुनें। काउंसलिंग काउंटर पर सामान्य निवास प्रमाण पत्र कई बार अस्वीकार कर दिया जाता है।

पात्रता (कौन आवेदन कर सकता है)

आधिकारिक e-District चेकलिस्ट सरल भाषा में कहती है — “उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी आवेदन कर सकता है।” चेकलिस्ट में न्यूनतम वर्षों की कोई अनिवार्य शर्त स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन व्यवहार में सत्यापन इन आधारों पर होता है:

  1. आवेदक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो, या
  2. आवेदक लंबे समय से (आमतौर पर 3 वर्ष या अधिक) यूपी में लगातार निवासरत हो, या
  3. आवेदक के माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों (छात्रों/नाबालिगों के लिए सबसे मज़बूत आधार), या
  4. आवेदक के नाम यूपी में आवासीय संपत्ति हो और वह वहीं रहता हो।

सावधानी वाले मामले: आधार पर अभी भी दूसरे राज्य का पता, दस्तावेज़ों में नाम/पिता के नाम का अंतर, और हाल ही में यूपी आए आवेदक जिनके पास निवास का ठोस प्रमाण नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज़

क्रमदस्तावेज़स्थितिक्यों ज़रूरीध्यान रखें
1आधार कार्डअनिवार्यe-KYC — नाम व फोटो UIDAI से स्वतः आ जाते हैंआधार से चालू मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी (OTP)
2Family ID (परिवार आईडी)अनिवार्यपरिवार सत्यापनराशन कार्ड संख्या Family ID की तरह काम करती है
3स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration)अनिवार्यनिवास का शपथपूर्ण कथनपोर्टल से डाउनलोड करें, भरें, हस्ताक्षर करके स्कैन करें
4राशन कार्ड / बिजली बिलअनिवार्य (कोई एक)पते का प्रमाणनवीनतम बिल बेहतर
5वोटर आईडीअनिवार्य/अत्यंत अनुशंसितदीर्घकालिक निवास का मज़बूत प्रमाणयूपी का पता होना चाहिए
6पासपोर्ट साइज़ फोटोअनिवार्यप्रमाण पत्र पर फोटो.jpg/.jpeg, साइज़ छोटा रखें
7शैक्षिक प्रमाण पत्र (TC/हाईस्कूल)आवश्यकता अनुसारयूपी में पढ़ाई का प्रमाणजिसमें यूपी के विद्यालय का उल्लेख हो
8माता-पिता का निवास प्रमाण पत्रवैकल्पिकमूल निवास मज़बूत करता हैलेखपाल जाँच तेज़ हो जाती है

फाइल फॉर्मेट व साइज़: दस्तावेज़ .jpg / .jpeg में अपलोड करें। फोटो का साइज़ आमतौर पर 20 KB तक और अन्य दस्तावेज़ 100 KB तक (पोर्टल के संस्करण के अनुसार सीमा थोड़ी भिन्न हो सकती है — अपलोड स्क्रीन पर लिखी सीमा ही अंतिम मानें)।

सत्यापन में किस दस्तावेज़ का कितना वज़न

यह चित्र व्यावहारिक अनुभव पर आधारित अनुमानित महत्व दर्शाता है; यह कोई आधिकारिक अंक-प्रणाली नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (चरण-दर-चरण)

तरीका A: स्वयं आवेदन (सबसे सस्ता — ₹15)

  1. edistrict.up.gov.in/edistrictup/ खोलें और ऊपर मेनू में “Citizen Login (e-Sathi)” पर क्लिक करें (यह esathi.up.gov.in पर ले जाएगा)।
  2. “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण / New User Registration” पर क्लिक करें — नाम, जन्मतिथि, लिंग, पूरा पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल व ई-मेल भरें। 6–8 अक्षर की लॉगिन आईडी चुनकर उपलब्धता जाँचें।
  3. मोबाइल/ई-मेल पर आए PIN/पासवर्ड से लॉगिन करें और पहली बार में अपना नया पासवर्ड सेट करें।
  4. “e-Sathi Integrated Services” चुनें → राजस्व विभाग → निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करें।
  5. आधार नंबर डालें → आधार से लिंक मोबाइल पर आए OTP से e-KYC पूरा करें (नाम व फोटो स्वतः भर जाएँगे)।
  6. Family ID दर्ज करें (अनिवार्य)।
  7. ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र चुनें — इससे तय होता है कि जाँच लेखपाल करेगा या राजस्व निरीक्षक।
  8. आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म स्थान और पूरा पता (गाँव/वार्ड, तहसील, जिला, पिन) भरें।
  9. निवास की अवधि चुनें — “जन्म से” या “वर्षों से” (वर्षों की संख्या दर्ज करें)।
  10. प्रमाण पत्र बनवाने का कारण/प्रयोजन लिखें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
  11. ₹15 शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें — नेट बैंकिंग / डेबिट-क्रेडिट कार्ड / UPI (QR)।
  12. सबमिट करते ही आवेदन संख्या (Application Number) और पावती रसीद मिलेगी — इसे डाउनलोड/स्क्रीनशॉट करके सुरक्षित रखें। इसके बिना ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है।

तरीका B: जन सेवा केंद्र / CSC से आवेदन

आधार (चालू मोबाइल से लिंक), Family ID/राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर आईडी और फोटो लेकर नज़दीकी CSC/जन सेवा केंद्र जाएँ। ऑपरेटर आपकी ओर से e-Sathi पर आवेदन करेगा। शुल्क न्यूनतम ₹30 (सरकारी + सेवा शुल्क) — भुगतान से पहले शुल्क पूछ लें और पावती रसीद अवश्य लें।

तहसील के अंदर फाइल की यात्रा

आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें

  1. edistrict.up.gov.in के होमपेज पर “आवेदन की स्थिति / Application Status” पर जाएँ।
  2. अपना आवेदन संख्या डालकर खोजें।
  3. या e-Sathi में लॉगिन करके “मेरे आवेदन / My Applications” देखें।

सामान्य क्रम: आवेदन जमा → लेखपाल/RI स्तर पर लंबित → सत्यापित → तहसीलदार/एसडीएम स्तर पर लंबित → स्वीकृत → प्रमाण पत्र जारी

बार = प्रत्येक चरण में लगने वाले दिन; रेखा = कुल बीता समय। आधिकारिक SLA 20 दिन है।

चरणसामान्य समयदेरी वाली स्थिति
लेखपाल / राजस्व निरीक्षक सत्यापन5–10 दिन15+ दिन (प्रवेश सीज़न में)
कानूनगो / तहसीलदार समीक्षा2–4 दिन7 दिन
तहसीलदार / एसडीएम स्वीकृति3–5 दिन10 दिन
कुल7–15 दिन20–30 दिन

20 दिन से ऊपर हो जाए तो: सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत करें, jansunwai.up.nic.in (IGRS) पर शिकायत दर्ज करें, या हेल्पडेस्क 0522-2304706 पर संपर्क करें। हर बार अपनी आवेदन संख्या ज़रूर बताएँ।

प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें (PDF)

डाउनलोड तभी संभव है जब स्थिति “स्वीकृत / जारी” दिखे।

  1. esathi.up.gov.in / edistrict.up.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. “निष्प्रयोजित/जारी प्रमाण पत्र (Issued Certificates)” या “मेरे आवेदन” खोलें।
  3. आवेदन/प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करें।
  4. डिजिटल हस्ताक्षर + QR कोड युक्त PDF डाउनलोड करें।
  5. यही PDF कानूनी रूप से मान्य है — तहसील जाकर मुहर या हस्ताक्षर लगवाने की आवश्यकता नहीं।

सत्यता जाँचें: e-District पर “प्रमाण पत्र का सत्यापन / Verify Certificate” विकल्प से या QR कोड स्कैन करके — नियोक्ता और काउंसलिंग काउंटर यही करते हैं।

DigiLocker से प्रमाण पत्र

यूपी e-District से जारी निवास प्रमाण पत्र DigiLocker से भी प्राप्त किया जा सकता है। DigiLocker ऐप/वेबसाइट खोलें → Uttar Pradesh → Revenue Department चुनें → आवेदन/प्रमाण पत्र संख्या डालकर दस्तावेज़ जोड़ें। यदि तुरंत न दिखे तो e-District से डाउनलोड किया PDF उतना ही मान्य है — उसे ही मुख्य प्रति मानें।

वैधता — कितने साल चलता है

  • निवास प्रमाण पत्र आमतौर पर आजीवन मान्य होता है, क्योंकि निवास की स्थिति समाप्त नहीं होती।
  • लेकिन कई भर्ती संस्थाएँ और काउंसलिंग प्रक्रियाएँ 3 वर्ष से पुराना नहीं (कुछ में 6 माह या 1 वर्ष) प्रमाण पत्र माँगती हैं।
  • इसलिए विज्ञापन/नोटिफिकेशन की शर्त ज़रूर पढ़ें। नया बनवाना सस्ता (₹15) और लगभग दो सप्ताह का काम है।

कहाँ-कहाँ ज़रूरी पड़ता है

उपयोगआवश्यकता
UPPSC / UPSSSC / यूपी पुलिस भर्तीहाँ — मूल निवास
NEET UG/PG — यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंगहाँ
यूपी छात्रवृत्ति (scholarship.up.gov.in)हाँ
यूपी के इंजीनियरिंग/मेडिकल/पॉलिटेक्निक में राज्य कोटाहाँ
सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ व सब्सिडीअधिकतर मामलों में
यूपी में आरक्षण का लाभहाँ (जाति प्रमाण पत्र के साथ)
पासपोर्ट / बैंक KYCनहीं — पता प्रमाण पर्याप्त है

आवेदन निरस्त होने के मुख्य कारण और समाधान

निरस्तीकरण का कारणसमाधान
आधार पर दूसरे राज्य का पताआवेदन से पहले आधार सेवा केंद्र/myAadhaar से पता अपडेट कराएँ
आधार से मोबाइल लिंक नहीं, OTP नहीं आयाआधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराएँ, तभी e-KYC होगा
Family ID दर्ज नहीं / बनी नहींfamilyid.up.gov.in से Family ID बनवाएँ
नाम / पिता के नाम में अंतरआधार, राशन कार्ड व मार्कशीट में नाम एक जैसा कराएँ
स्व-घोषणा पत्र नहीं या अहस्ताक्षरितपोर्टल से डाउनलोड करें, हस्ताक्षर करके दोबारा अपलोड करें
ग्रामीण/नगरीय का गलत चयनसही विकल्प के साथ दोबारा आवेदन करें (फाइल गलत अधिकारी के पास चली जाती है)
धुंधले या बड़े साइज़ के दस्तावेज़निर्धारित KB सीमा में .jpg बनाकर अपलोड करें
सत्यापन के समय आवेदक घर पर नहीं मिलामोबाइल चालू रखें — लेखपाल आमतौर पर पहले फोन करता है
3 वर्ष से कम निवास और प्रमाण नहींकिरायानामा + कई वर्षों के बिजली बिल + नियोक्ता का पत्र लगाएँ

पोर्टल पर आने वाले ज़रूरी शब्द (हिंदी–English)

हिंदीEnglish
निवास प्रमाण पत्रResidence / Domicile Certificate
मूल निवास / सामान्य निवासPermanent domicile / Ordinary residence
आवेदन संख्याApplication Number
स्व-घोषणा पत्रSelf Declaration Form
परिवार आईडीFamily ID
ग्रामीण / नगरीयRural / Urban
लेखपालLekhpal (Village Revenue Officer)
राजस्व निरीक्षकRevenue Inspector
तहसीलदार / उप जिलाधिकारीTehsildar / SDM
आवेदन की स्थितिApplication Status
जारी प्रमाण पत्रIssued Certificates
पावती रसीदAcknowledgement Receipt

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
edistrict.up.gov.in पर Citizen Login (e-Sathi) से पंजीकरण करें, लॉगिन करके राजस्व विभाग → निवास प्रमाण पत्र चुनें, आधार OTP से e-KYC करें, Family ID व पता भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, ₹15 ऑनलाइन जमा करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रख लें।

प्रश्न 2: शुल्क कितना है?
स्वयं e-Sathi से आवेदन करने पर ₹15 निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क (कोई अलग सेवा शुल्क नहीं)। जन सेवा केंद्र/CSC पर न्यूनतम ₹30 (सरकारी शुल्क + सेवा शुल्क)।

प्रश्न 3: कितने दिन में बन जाता है?
आधिकारिक समय-सीमा (SLA) 20 दिन है। सामान्यतः 7–15 कार्यदिवस में बन जाता है; प्रवेश या भर्ती सीज़न में अधिक समय लग सकता है।

प्रश्न 4: निवास प्रमाण पत्र कितने साल वैध रहता है?
यह आमतौर पर आजीवन मान्य है, लेकिन कई परीक्षाएँ/काउंसलिंग 3 वर्ष से पुराना नहीं माँगती हैं — नोटिफिकेशन की शर्त देख लें।

प्रश्न 5: क्या Family ID अनिवार्य है?
हाँ, e-Sathi पर निवास प्रमाण पत्र के आवेदन में Family ID अनिवार्य है। राशन कार्ड धारकों के लिए राशन कार्ड संख्या ही Family ID है; अन्यथा familyid.up.gov.in से निःशुल्क बनवाएँ।

प्रश्न 6: प्रमाण पत्र PDF में डाउनलोड कैसे करें?
स्थिति “स्वीकृत” होने पर पोर्टल पर लॉगिन करें → जारी प्रमाण पत्र → आवेदन संख्या डालें → डिजिटल हस्ताक्षर व QR कोड युक्त PDF डाउनलोड करें। अलग से मुहर/हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं।

प्रश्न 7: क्या यह DigiLocker में मिल जाता है?
हाँ, जारी प्रमाण पत्र DigiLocker से भी प्राप्त किया जा सकता है (Uttar Pradesh → Revenue Department)। न दिखे तो e-District का PDF पूरी तरह मान्य है।

प्रश्न 8: प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?
आवेदन एसडीएम कार्यालय से तहसीलदार को जाता है, तहसीलदार लेखपाल से स्थलीय जाँच कराता है, और आख्या के आधार पर तहसीलदार/एसडीएम डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

प्रश्न 9: कम से कम कितने साल यूपी में रहना ज़रूरी है?
आधिकारिक चेकलिस्ट में वर्षों की स्पष्ट अनिवार्यता नहीं है (“उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी आवेदन कर सकता है”), पर व्यवहार में 3 वर्ष का लगातार निवास या जन्म/माता-पिता के मूल निवास का आधार देखा जाता है।

प्रश्न 10: बाहर पढ़ रहे छात्र यूपी का निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं?
हाँ — अपने स्थायी यूपी पते से आवेदन करें और माता-पिता के दस्तावेज़, राशन कार्ड/Family ID तथा यूपी के स्कूल की TC/मार्कशीट लगाएँ।

प्रश्न 11: आवेदन निरस्त हो गया तो क्या करें?
पोर्टल पर निरस्तीकरण का कारण (रिमार्क) दिखता है। वही कमी (आमतौर पर आधार पता, नाम का अंतर या घोषणा पत्र) ठीक करके दोबारा आवेदन करें — अलग अपील शुल्क नहीं है। अनुचित निरस्तीकरण पर तहसीलदार/एसडीएम कार्यालय या 1076 / jansunwai.up.nic.in पर शिकायत करें।

प्रश्न 12: लॉगिन किए बिना स्थिति कैसे देखें?
e-District होमपेज पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प चुनकर केवल आवेदन संख्या डालें।

प्रश्न 13: क्या ऑफलाइन (तहसील में फॉर्म भरकर) भी बन सकता है?
अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तहसील परिसर या गाँव के जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन ही आवेदन कराया जाता है।

आधिकारिक लिंक (Official Government Links)

उद्देश्यआधिकारिक लिंक
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (आवेदन, स्थिति, डाउनलोड, सत्यापन)https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/
e-Sathi नागरिक लॉगिन (स्वयं आवेदन)https://esathi.up.gov.in/citizenservices/login/login.aspx
निवास प्रमाण पत्र सेवा — भारत सरकार राष्ट्रीय पोर्टलhttps://www.india.gov.in/services/details/apply-for-domicile-certificate-uttar-pradesh
Family ID — एक परिवार एक पहचानhttps://familyid.up.gov.in/
DigiLocker (डिजिटल प्रमाण पत्र)https://www.digilocker.gov.in/
आधार पता अपडेट (UIDAI)https://myaadhaar.uidai.gov.in/
राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेशhttps://rajaswa.up.gov.in/
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेशhttps://bor.up.nic.in/
यूपी छात्रवृत्ति पोर्टलhttps://scholarship.up.gov.in/
जनसुनवाई / IGRS शिकायत पोर्टलhttps://jansunwai.up.nic.in/
जन सेवा केंद्र (CSC) लोकेटरhttps://locator.csccloud.in/
उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइटhttps://up.gov.in/

हेल्पलाइन: e-District/e-Sathi सहायता 0522-2304706 · सेवा में देरी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन 1076

अभी निवास प्रमाण पत्र का आवेदन ONLINE करें –

https://esathi.up.gov.in/citizenservices/login/login.aspx

धन्यवाद .

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